*बगिया के 5 किमी दायरे में धारा 144 लागू, डीएम ने जारी किया आदेश, ईसाई महासभा के आंदोलन के मद्देनजर लिया गया निर्णय…*

जशपुरनगर। ईसाई आदिवासी महासभा के द्वारा निकाले गये न्याय यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के उ‌द्देश्य से भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1683 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला दंडाधिकारी व कलेक्टर डॉ० रवि मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम संहिता 2023 की धारा 163 के तहत् ग्राम बगिया तहसील कांसाबेल जिला-जशपुर के 05 किलोमीटर की परिधि तक आगामी आदेश तक निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उल्लेखनीय है कि जशपुर विधायक रायमुनी भगत द्वारा ईसाई समाज और यीशु मसीह के बारे में दिए गए विवादित बयान से ईसाई समाज आक्रोशित है और विधायक के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को ईसाई महासभा न्याय यात्रा निकाल कर बगिया में सीएम हाउस का घेराव करने जा रही थी, हालांकि मुस्तैद पुलिस और प्रशासन ने रास्ते में ही यात्रा को रोक दिया था।
*पढ़िए क्या है आदेश में*

1. उपरोक्त क्षेत्र में आगामी आदेश तक धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस एवं नारेबाजी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हथियार (अस्त्र-शरत्र) लाठी-डंडा, नशीला पदार्थ या अन्य कोई खतरनाक प्रदार्थ ले जाने में पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
2. उक्त क्षेत्र में अगामी आदेश तक किसी भी धर्म, सम्प्रदाय, सामाजिक गतिविधि एवं संघ के सामुहिक प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

3. उक्त क्षेत्र में आगामी आदेश तक मान. सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार उच्च ध्वनि प्रदर्शन भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

डीएम ने कहा है कि इस आदेश के उल्लघंन किये जाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी और यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।